PGI चंडीगढ़ की टक शॉप पर कार्रवाई की तैयारी, कई शिकायतें आईं सामने
PGI की लाइब्रेरी के पास टक शॉप पर कार्रवाई की संभावना
चंडीगढ़ में स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) की लाइब्रेरी के सामने स्थित टक शॉप पर अब कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। इस दुकान के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद संस्थान के प्रशासन ने लाइसेंसधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
शिकायतों में गंभीर आरोप शामिल
शिकायतों में एक पीएचडी छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट के अलावा ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक पैसे वसूलने और दुकान के बाहर सामान रखने के आरोप शामिल हैं। प्रशासन ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रस्ताव रखा है और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
लाइसेंस का आवंटन और जुर्माना
सूत्रों के अनुसार, टक शॉप का आवंटन अरविंद चमोली को 19 जुलाई 2024 को दो साल के लिए किया गया था। अब मिली शिकायतों के बाद PGI प्रशासन ने लाइसेंसधारी से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में उल्लंघनों के लिए कुल 15,000 रुपये प्लस GST का जुर्माना लगाने का उल्लेख किया गया है।
अधिक कीमत वसूलने की शिकायत
लगभग एक महीने पहले, कृष्णा नामक व्यक्ति ने टक शॉप पर तय दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि चाय 20 रुपये और कॉफी 30 रुपये में बेची जा रही थी। इसके अलावा, दुकान के बाहर फ्रिज, टेबल और कुर्सियां रखकर निर्धारित क्षेत्र से बाहर सामान फैलाने की भी शिकायत की गई थी।
पीएचडी छात्रा की शिकायत
31 जुलाई को एक पीएचडी छात्रा ने संस्थान के प्रशासन को शिकायत भेजी थी। सिक्योरिटी विभाग के माध्यम से मिली शिकायत में छात्रा ने टक शॉप परिसर में अपने साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद डीन कार्यालय ने भी PGI प्रशासन को इस मामले में नोट भेजा। संस्थान ने इसे गंभीरता से लेते हुए महिला की सुरक्षा और गरिमा से संबंधित विषय बताया।