पंजाब में गुड सेमेरिटन योजना: सड़क हादसे में मदद करने पर मिलेगा इनाम
सड़क हादसे में मदद का महत्व
सड़क दुर्घटनाओं के बाद के पहले कुछ मिनटों में घायल व्यक्ति के लिए सहायता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई राहगीर मदद के लिए आगे बढ़ता है और घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से पंजाब में गुड सेमेरिटन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, सहायता प्रदान करने वाले नागरिकों को आर्थिक पुरस्कार और कानूनी सुरक्षा दी जाएगी।
घायल की सहायता पर 5,000 रुपये का पुरस्कार
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गुड सेमेरिटन योजना अब पंजाब में भी लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले पात्र नागरिक को 5,000 रुपये नकद और प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। सहायता का अर्थ है घायल को अस्पताल पहुंचाना, एंबुलेंस या पुलिस को सूचित करना, या मौके पर प्राथमिक उपचार देना। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को हादसे के बाद के पहले 60 मिनट, जिसे 'गोल्डन आवर' कहा जाता है, में मदद के लिए प्रेरित करना है।
एक वर्ष में पांच बार मिल सकता है पुरस्कार
इस योजना के तहत, एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम पांच बार पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हर साल राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए 10 उत्कृष्ट गुड सेमेरिटन को एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। पंजाब में पात्र मददगारों को आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इससे हादसे के बाद मदद करने वालों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा
योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मददगारों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। किसी घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति को केवल मदद करने के कारण पुलिस पूछताछ के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। मददगार अपनी पहचान गुप्त रखने का विकल्प भी रखता है। इसके अलावा, उसे अस्पताल में अनिवार्य रूप से रुकने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में मदद करने के कारण उस पर कोई सिविल या आपराधिक जिम्मेदारी नहीं आएगी।
पहले से चल रही थी फरिश्ते योजना
पंजाब सरकार ने लगभग दो साल पहले फरिश्ते योजना की शुरुआत की थी, जिसमें घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये देने का प्रावधान था। अब गुड सेमेरिटन योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य लोगों में यह विश्वास पैदा करना है कि हादसे में घायल व्यक्ति की सहायता करने पर उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना से संबंधित सहायता के लिए जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 पर संपर्क किया जा सकता है।