पंजाब में नए निर्माण नियम: सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार
पंजाब में नए निर्माण नियमों की शुरुआत
चंडीगढ़: पंजाब में अब मकानों, दुकानों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। राज्य सरकार ने 'पंजाब शहरी नियोजन और बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026' को लागू किया है। इन नए नियमों में सुरक्षा, पार्किंग, बिजली के तारों, छत के उपयोग और अन्य सुविधाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों को स्पष्ट किया गया है।
21 मीटर से ऊंची इमारतों में फायर एग्जिट की अनिवार्यता
नए नियमों में ऊंची इमारतों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 21 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में सभी सीढ़ियों को फायर एग्जिट के रूप में तैयार करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य आग या अन्य आपात स्थितियों में लोगों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग प्रदान करना है। इसके अलावा, हाई टेंशन बिजली की ओवरहेड लाइनों के नीचे निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिससे बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा।
दुकानों के मेजनाइन फ्लोर पर व्यापार की अनुमति नहीं
नए नियमों में दुकानों और बूथों के मेजनाइन फ्लोर के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस क्षेत्र का उपयोग केवल सामान रखने के लिए किया जा सकेगा, जबकि ग्राहकों के बैठने या किसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। मेजनाइन फ्लोर का क्षेत्रफल संबंधित बूथ के कुल क्षेत्रफल का दो-तिहाई से अधिक नहीं हो सकता है और इसे एफएआर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इमारतों के स्थान के उपयोग को व्यवस्थित करना है।
छत पर सोलर पैनल और टॉयलेट के लिए छूट
संशोधित नियमों में छत के उपयोग को लेकर भी राहत प्रदान की गई है। सोलर पैनल के नीचे अधिकतम 2.4 मीटर ऊंचाई तक जगह रखी जा सकेगी और पैनल तथा उसका ढांचा इमारत की कुल ऊंचाई और एफएआर की गणना में नहीं आएगा। इसी तरह, छत पर अधिकतम छह वर्ग मीटर क्षेत्र में 2.75 मीटर तक ऊंचाई वाला टॉयलेट बनाया जा सकेगा, जिसे भी कुल ऊंचाई और एफएआर में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे भवन मालिकों को छत पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।
लिफ्ट और पार्किंग नियमों में बदलाव
सरकार ने विभिन्न प्रकार की इमारतों में लिफ्ट को सीधे छत तक ले जाने की अनुमति दी है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक होगी। इसके अलावा, बड़ी इमारतों और आवासीय सोसायटियों में पार्किंग, स्टिल्ट, लिफ्ट और क्लब हाउस से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य निर्माण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है।