×

पंजाब में पेंशनरों के लिए नया सेवा पोर्टल लॉन्च

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के पेंशनरों के लिए एक नया 'पेंशनर सेवा पोर्टल' लॉन्च किया है। यह पोर्टल पेंशन सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे पेंशनर घर बैठे विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसमें डिजिटल जीवन प्रमाण, शिकायत निवारण और ई-के.वाई.सी. जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। पेंशनरों को सहायता के लिए हेल्पलाइन और 'वार रूम' भी उपलब्ध हैं। इस पहल से पेंशनरों की जिंदगी को सरल और सम्मानजनक बनाने का प्रयास किया गया है।
 

चंडीगढ़ में पेंशनर सेवा पोर्टल का उद्घाटन


चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशनरों के लिए एक नया 'पेंशनर सेवा पोर्टल' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पेंशन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है।


इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अपने घर से ही उठा सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को स्वचालित करना और शिकायत निवारण, जीवन प्रमाण और ई-के.वाई.सी. जैसी सुविधाएँ प्रदान करना है।


पेंशनर सेवा पोर्टल की विशेषताएँ

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस पोर्टल पर प्रारंभ में छह प्रमुख सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इनमें डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करना, पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन, लीव ट्रैवल कंसेशन (एल.टी.सी.) हेतु आवेदन, शिकायत निवारण, प्रोफाइल अपडेट और ई-के.वाई.सी. सत्यापन शामिल हैं। पेंशनर अब मोबाइल ऐप, पीसी या लैपटॉप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी।


जीवन प्रमाण ऐप और ई-के.वाई.सी. प्रक्रिया

पेंशनर जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशनर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई-के.वाई.सी. सुविधा के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी पेंशनरों के लिए फिलहाल मैनुअल प्रक्रिया लागू रहेगी, जबकि भविष्य में उन्हें भी ऑनलाइन ई-के.वाई.सी. सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।


सहायता और हेल्पलाइन

वित्त मंत्री ने बताया कि यदि पेंशनरों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई कठिनाई होती है, तो उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 'वार रूम' स्थापित किया गया है। इसके साथ ही तीन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2148, 0172-2996385 और 0172-2996386 कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेंगे, ताकि पेंशनर किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकें।


पेंशन सेवाओं की पहुंच

इन सेवाओं का लाभ नजदीकी सेवा केंद्रों, संबंधित बैंक शाखाओं और जिला कोषालय कार्यालयों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। पोर्टल का डिज़ाइन उपयोगकर्ता-मित्रतापूर्ण है, जिससे पेंशनर आसानी से लॉगिन कर अपने पेंशन मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनरों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।


पायलट प्रोजेक्ट और प्रशिक्षण

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह प्रणाली पहले ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक परीक्षण चरण पूरा कर चुकी है। जिला कोषालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को पोर्टल के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य पेंशनरों को समय पर और परेशानी-मुक्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है।


सरकार की प्रतिबद्धता

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि “हमारे पेंशनर हमारा सम्मान हैं।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध और संवेदनशील है। 'पेंशनर सेवा पोर्टल' राज्य के सभी पेंशनरों के लिए समय पर, सटीक और परेशानी-मुक्त सेवाओं का क्रांतिकारी कदम है, जिससे उनकी जिंदगी सरल और सम्मानजनक बनेगी।