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पंजाब में स्वच्छता के लिए नए कचरा प्रबंधन नियम लागू

पंजाब सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत खुले में कचरा फेंकने और गीले-सूखे कचरे को अलग न रखने पर सख्त जुर्माना और सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। जानें इन नियमों का पालन न करने पर क्या दंड होगा और सरकार की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने की योजना के बारे में।
 

पंजाब में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम


पंजाब: पंजाब सरकार ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित नए बाइलॉज जारी किए हैं। स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार, अब खुले में कचरा फेंकने या घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग न रखने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो सामुदायिक सेवा भी करनी होगी।


कचरा प्रबंधन के नए दिशा-निर्देश

नए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़क, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकना पूरी तरह से निषिद्ध है। घरों में कचरे का सही सेग्रीगेशन, यानी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। समय पर जुर्माना न भरने पर एक घंटे तक सड़क पर झाड़ू लगाने या दीवारों की सफाई जैसी सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है।


जुर्माना और सामुदायिक सेवा का प्रावधान

कॉलोनियों में कचरे का सेग्रीगेशन न करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 50 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले घरों के लिए भी यही जुर्माना लागू होगा। यदि इन घरों से खुले या सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंका जाता है, तो जुर्माना दो हजार रुपये तक हो सकता है। खाने-पीने की दुकानों, मिठाई की दुकानों, कॉफी हाउस और कैंटीन पर खुले में कचरा फेंकने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। शराब के ठेकों के लिए जुर्माना दस हजार रुपये रखा गया है। ब्यूटी पार्लर और सैलून पर चार हजार से दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


सरकार की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने की योजना

सरकार ने कचरा उठाने का शुल्क भी निर्धारित कर दिया है, जिससे शहरों और कस्बों में नियमित सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के कारण शहर गंदे हो रहे हैं, इसलिए अब नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा।


ये बाइलॉज पूरे पंजाब में लागू होंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने चेतावनी दी है कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन न करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ शारीरिक श्रम भी करना पड़ सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घर से ही कचरा अलग रखें और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। इससे न केवल शहर स्वच्छ रहेंगे, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी।