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पंजाब सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। पहले भी DA और DR के भुगतान के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन में कमी देखी गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है, जबकि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाने पर जोर दे रहे हैं।
 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा रुख


पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव को 5 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है, यह देखते हुए कि पहले के आदेशों का पालन नहीं किया गया।


DA-DR जारी करने का पूर्व आदेश

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने DA और DR से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने 3 अगस्त को पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को निर्देश दिया था कि वे कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित DA और DR की किस्तें जारी करें।


भुगतान में देरी पर ब्याज का प्रावधान

अदालत के पूर्व आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया, तो बकाया राशि पर 6 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज लागू होगा। मुख्य सचिव को आदेश का पालन करने की रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।


सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सरकार ने कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की बात भी कही और अतिरिक्त समय मांगा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उनका मुख्य मुद्दा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाना है।