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नर्सरी या आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की तीन साल की आयु उसी वर्ष 30 नवंबर को गिनें- एसईडी

 

श्रीनगर 30 नवंबर (हि.स.)। स्कूल शिक्षा विभाग (एसईडी) ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे नर्सरी या आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की तीन साल की आयु उसी वर्ष 30 नवंबर को गिनें।

कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों में नवंबर-दिसंबर शैक्षणिक कैलेंडर की बहाली के मद्देनजर नर्सरी में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु की गणना के लिए समय सीमा तय करने के संबंध में कई अभिभावकों से प्राप्त आवेदनों के बाद विभाग द्वारा परिपत्र निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रंसिपल सेक्रेटरी एसईडी सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि इस मुद्दे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई है जिसमें यह प्रावधान है कि नर्सरी या बालवाटिका या प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में प्रवेश लेने वाले बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

एसईडी परिपत्र में कहा गया है कि कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों में नवंबर-दिसंबर शैक्षणिक सत्र की बहाली के बाद बच्चे की न्यूनतम आयु की गणना के लिए समय सीमा तय करना अनिवार्य हो गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रावधानों के अनुरूप भी है।

परिपत्र में आगे कहा गया है कि बच्चे की न्यूनतम आयु की गणना की तिथि उस वर्ष की 30 नवंबर होगी जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों में नर्सरी या बालवाटिका या प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में प्रवेश मांगा या दिया जाता है।

परिपत्र के अनुसार कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों में कार्यरत सभी शैक्षणिक संस्थानों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता