युवती को शादी की नीयत से भगाने का आरोपित बरी
रांची, 30 नवम्बर (हि.स.)। सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने शनिवार को युवती को बहला-फुलसाकर शादी करने की नीयत से भगा लेने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा। आरोपित श्याम महली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
घटना को लेकर युवती के पिता ने 27 जनवरी, 2023 को पिठोरिया थाना में आरोपित के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 27 जनवरी, 2023 को शाम करीब सात बजे घर लौटा तो उसने पाया कि घर पर ताला लगा हुआ है। जब उसने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उसकी बेटी को श्याम महली बहला-फुलसा कर ले भागा है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष मामले का समर्थन करने में विफल रहा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा था।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे