×

उत्तर प्रदेश में नई निर्माण नीति: घर के साथ दुकानें बनाने की अनुमति

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घरों के साथ दुकानों के निर्माण की नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत, 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन और 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। यह निर्णय शहरी विकास को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। जानें इस नई नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

उत्तर प्रदेश में नई नीति का ऐलान


उत्तर प्रदेश समाचार: योगी सरकार ने राज्य में घरों के साथ दुकानों के निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी कैबिनेट ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लोगों को लाभ होगा। अब उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घर के साथ दुकानें भी बनाई जा सकेंगी। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन और 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाने की अनुमति होगी।


भूखंडों पर आवासीय और वाणिज्यिक भवन

अब उत्तर प्रदेश के शहरों में घर के साथ दुकानें बनाने की अनुमति दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन और 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाए जा सकेंगे। नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने आदर्श जोनिंग नियम 2025 और भवन निर्माण उपविधियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी। 2011 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर यह छूट लागू होगी।


छोटे शहरों के लिए विशेष प्रावधान

10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर यह छूट लागू होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भवनों और 200 वर्ग मीटर से अधिक वाणिज्यिक भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमोदन स्वचालित रूप से मिलेगा। एकल आवासीय भवन का नक्शा 09 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर या प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर स्वतः अनुमोदित होगा।


नक्शा पास करने में छूट

आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक और अधिवक्ता जैसे पेशेवर अपने कार्यालय का 25 प्रतिशत तक एफआर का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, नर्सरी, क्रैच और होमस्टे संचालन के लिए अपने घर का 25 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकेगा। यदि पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, तो नक्शे को अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।


फ्लोर एरिया रेशियो में बदलाव

फ्लोर एरिया रेशियो को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफआर की कोई सीमा नहीं होगी। ग्रीन रेटिंग प्राप्त घरों के लिए अतिरिक्त मुफ्त एफएआर भी उपलब्ध होगा।


भवन की ऊंचाई में छूट

वर्तमान में भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उपयोग किए गए FAR के आधार पर ऊंचाई निर्धारित की जाएगी। 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए अधिकतम सेटबैक को सभी ओर से 16 मीटर से घटाकर 15 मीटर और शेष तरफ 12 मीटर किया जाएगा।


नए नियमों के तहत शॉपिंग मॉल और चिकित्सालय

अब शॉपिंग मॉल और चिकित्सालय न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर की जमीन पर बनाए जा सकेंगे। शैक्षिक स्थलों को खेल के मैदान और खुले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।


ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड क्षेत्रफल में कमी

ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड क्षेत्रफल को 2000 वर्ग मीटर से घटाकर 1000 वर्ग मीटर (निर्मित) और 1500 वर्ग मीटर (अनिर्मित) करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बहु-इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकता 150 वर्ग मीटर होगी।


पार्किंग की नई व्यवस्था

पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पोडियम पार्किंग और मैकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर एक अलग पार्किंग ब्लॉक बनाया जाएगा। चिकित्सालयों में एम्बुलेंस पार्किंग के लिए नए नियम बनाए गए हैं।


निर्णय का सारांश

यह निर्णय नक्शों पर आधारित ऑनलाइन अनुमोदन, नक्शे की अनुमति से छूट, भू-आच्छादन व्यवस्था का विलोपन, ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देने के लिए एफआर में वृद्धि और भवन की ऊंचाई में छूट, सेट बैक, भूखंड का आकार, सड़क की चौड़ाई, पार्किंग की उम्मीदें और जोनिंग नियमों का शिथिलीकरण शामिल हैं।