उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में बदलाव: जानें नए नियम और प्रक्रिया
लखनऊ में मतदाता सूची में बदलाव
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। अब नए मतदाता को केवल फॉर्म-6 भरना नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एक घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन फॉर्म) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
नए नियम का उद्देश्य
निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। आवेदक को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का विवरण देना होगा।
2003 की वोटर लिस्ट का हवाला
घोषणा पत्र में आवेदक को 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या शामिल हैं। यदि दी गई जानकारी सही नहीं पाई गई या निर्वाचन डाटाबेस से मेल नहीं खाती, तो संबंधित आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा।
जन्म तिथि और स्थान के प्रमाण
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए कुल 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
फॉर्म-6 में आवश्यक जानकारियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि फॉर्म-6 में आवेदक को अपना नाम, सही और स्पष्ट पता, शुद्ध वर्तनी, नवीनतम स्पष्ट फोटो और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरना होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
दस्तावेज न होने पर प्रक्रिया
यदि 18 से 21 वर्ष आयु के आवेदक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे माता-पिता के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहीं, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक केवल अपना घोषणा पत्र जमा कर सकेंगे।
निवास प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
निवास प्रमाण के लिए पानी, बिजली या गैस का बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि स्वामित्व अभिलेख, किरायानामा या विक्रय विलेख मान्य होंगे। दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा, ऑफलाइन आवेदन संबंधित बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष भी जमा किया जा सकता है।