उदयपुर में महिला के साथ हुई भयावह घटना: क्या है सच?
उदयपुर की चौंकाने वाली घटना
उदयपुर: जब देशभर में त्योहारों का माहौल था, तब राजस्थान के उदयपुर से एक गंभीर और चिंताजनक घटना की खबर आई। एक निजी आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला के लिए सहकर्मियों के साथ मनाया गया जश्न एक डरावनी रात में बदल गया। आरोप है कि जन्मदिन और वर्ष के अंत की पार्टी के बाद महिला के साथ चलती कार में गंभीर अपराध किया गया।
जश्न की शुरुआत
यह घटना 20 दिसंबर की रात की है। पीड़िता एक निजी आईटी फर्म में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उसने कंपनी के सीईओ के जन्मदिन और साल के अंत की पार्टी में भाग लिया, जो शोभागपुरा क्षेत्र के एक होटल में आयोजित की गई थी। पार्टी समाप्त होने के बाद, अधिकांश मेहमान चले गए, लेकिन इसके बाद घटनाएँ भयावह मोड़ ले गईं।
घर जाने का बहाना
पीड़िता के अनुसार, पार्टी के बाद एक महिला सहकर्मी ने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। वह उसे उस कार तक ले गई, जिसमें पहले से कंपनी का सीईओ और उस महिला का पति मौजूद थे। आरोप है कि घर छोड़ने के बहाने तीनों ने मिलकर अपराध की योजना बनाई।
नशे की हालत में शिकार
महिला ने आरोप लगाया कि रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसी चीज खरीदी गई और उसे पीने के लिए दिया गया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उसे जबरन शराब पिलाई गई, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई और वह होश खो बैठी।
खौफनाक सच का सामना
जब महिला को होश आया, तो उसने खुद को चलती कार में असहाय स्थिति में पाया। आरोप है कि विरोध करने पर भी तीनों ने उस पर हमला किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसे पूरी रात कार में रखा गया और सुबह तड़के उसके घर छोड़ दिया गया।
मेडिकल जांच में पुष्टि
घटना के बाद पीड़िता को गंभीर दर्द और कमजोरी महसूस हुई। उसने एक निजी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई, जहां यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आईटी कंपनी की छवि पर सवाल
यह हैरान करने वाला है कि जिस आईटी कंपनी के सीईओ पर आरोप लगे हैं, उसने खुद को महिला-मित्रता के मापदंडों पर 5 में से 4.7 की रेटिंग दी हुई है। इस घटना के बाद कंपनी की कार्यसंस्कृति और सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
तीन आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में कंपनी के सीईओ, महिला कर्मचारी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामला सुखेर थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।