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कर्नाटक सरकार का आवारा कुत्तों के काटने पर मुआवजा योजना

कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना की घोषणा की है। यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। जानें इस योजना के तहत और क्या सुविधाएं मिलेंगी।
 

आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

आवारा कुत्तों के काटने पर मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से सभी आवारा कुत्तों को हटाएं। इस बीच, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ऐसे मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाई है। यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मृत्यु होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, घायलों को भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि आवारा कुत्ते के काटने से किसी की मृत्यु होती है, तो परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही, गंभीर या सामान्य चोटों की स्थिति में पीड़ितों को 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को और 1,500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे, ताकि पीड़ित के इलाज का खर्च उठाया जा सके। सरकार की नई गाइडलाइन में आवारा कुत्तों के हमले के बाद मुआवजे की स्थितियों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें त्वचा पर छेद होने, गहरी चोट या कट लगने, शरीर पर काले-नीले निशान बनने या कई जगह काटने की स्थिति में मुआवजा शामिल है।