कोचिंग फायरिंग केस में खान सर के बॉडीगार्ड्स की जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला
पटना में खान सर के बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई
पटना: खान सर के कोचिंग फायरिंग मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हाल ही में, कोर्ट ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर तुरंत निर्णय देने से मना कर दिया है। अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जिसमें पुलिस से अद्यतन केस डायरी पेश करने की मांग की गई है।
बॉडीगार्ड्स की गिरफ्तारी का विवरण
जानकारी के अनुसार, पटना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान सर के बॉडीगार्ड्स प्रदीप और कालेश्वर को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उस वायरल वीडियो के बाद की गई, जिसमें दोनों हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। पूछताछ में उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर के बाहर तनावपूर्ण स्थिति में आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, और यह कदम खान सर के निर्देश पर उठाया गया था।
कोर्ट के फैसले का इंतजार
ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को 15 जून को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई, जिससे उन्हें लगभग 12 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग से संबंधित है। दूसरी ओर, खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पहले ही अग्रिम राहत मिल चुकी है, और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। हालांकि, उनके दोनों बॉडीगार्ड अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, और उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। अब सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।