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दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई सख्त नियमावली लागू

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई सख्त नियम स्वत: लागू होंगे, जिसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित करना, वैध PUC के बिना ईंधन न मिलना, और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
 

दिल्ली सरकार की नई पहल


नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह नियम हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अपने आप लागू होंगे, जिससे हर वर्ष अलग-अलग आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कदम से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पहले से निर्धारित रहेंगे।


सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित

नई अधिसूचना के अनुसार, 1 नवंबर से सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में केवल 50% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे।


ग्रैप की पाबंदियों का स्वत: लागू होना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी नियमों को एकीकृत कर एक सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है। इसमें संशोधित ग्रैप (GRAP), सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पिछले वर्षों के अनुभवों को शामिल किया गया है। अब सर्दियों के पूरे मौसम में इन नियमों को स्वत: लागू किया जाएगा।


वैध PUC के बिना ईंधन नहीं मिलेगा

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


पुराने वाहनों और निर्माण कार्य पर सख्ती

दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाली निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।


पार्किंग शुल्क में वृद्धि

सरकार ने निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो (DMRC) की पार्किंग इस व्यवस्था से बाहर रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम और दिल्ली सरकार के कुछ कार्यालयों के कार्य समय में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन उपायों से सर्दियों में राजधानी की हवा को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।