दिल्ली में सुरक्षा के चलते 11 मेट्रो स्टेशनों का प्रवेश और निकास बंद
नई दिल्ली में सुरक्षा के सख्त उपाय
नई दिल्ली: दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भीड़ जुटने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसी संदर्भ में, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की है।
‘दरवाजे बंद, लेकिन सफर जारी’
डीएमआरसी ने बताया कि जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास फिलहाल बंद रहेंगे।
हालांकि, यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि राजीव चौक, मंडी हाउस, आईएनए, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो लाइनों के बीच इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब है कि यात्री इन स्टेशनों पर लाइन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या बाहर से आने की सुविधा नहीं होगी।
नई दिल्ली में 'पांच' से अधिक लोगों की सभा पर रोक
सुरक्षा के मद्देनजर जारी की गई सूचना में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, पिकेटिंग, नारेबाजी और भाषण पर भी रोक रहेगी। बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, बैनर, पोस्टर, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या इसी तरह की अन्य वस्तुएं लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी।
सुरक्षा पहले, बाकी सब बाद में’
प्रशासन ने नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित व्यक्तियों से निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन करने की अपील की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधियों से बचना आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस समय, दिल्ली के प्रमुख मेट्रो मार्गों और नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। डीएमआरसी ने बंद किए गए स्टेशनों के बारे में कहा है कि प्रवेश और निकास अगले आदेश तक बंद रहेंगे।