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पंजाब सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

पंजाब सरकार ने किसानों के लिए फसल नुकसान के मुआवजे को बढ़ाकर प्रति एकड़ 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि में वृद्धि, सहकारी कमेटियों के लिए स्थान आवंटन नीति, और जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्निफर कुत्तों की खरीद शामिल है। जानें और क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं।
 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

चंडीगढ़ - पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए फसल नुकसान के मुआवजे को प्रति एकड़ 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।


मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को उचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने संशोधित राहत राशि की दरों को मंजूरी दी है। इस वर्ष राज्य में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके चलते राहत राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, 26 से 75 प्रतिशत तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए और 76 से 100 प्रतिशत नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपए प्रति एकड़ थी। भारत सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी।


पंजाब माइनर मिनरल रूल्स में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन अंतरराज्यीय चेकपोस्टों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए किया गया है, जिससे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर शुल्क लगाया जा सकेगा। इससे विभाग को अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी।


प्लॉटों की आरक्षित कीमत निर्धारित करने की नीति में संशोधन

मंत्रिमंडल ने प्लॉटों की आरक्षित कीमत तय करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधित ई-नीलामी नीति के अनुसार, साइट की आरक्षित कीमत तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक बार नीलामी के लिए निर्धारित की गई आरक्षित कीमत एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगी।


सहकारी कमेटियों के लिए स्थान आवंटन की नीति

मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत सहकारी कमेटियों को स्थान आवंटन की नीति को मंजूरी दी। यह नीति पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।


मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति

मंत्रिमंडल ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति को मंजूरी दी। प्रमोटरों को राहत देने के लिए, प्रोजेक्ट के विकास की अवधि को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।


ओएसडी (लिटिगेशन) के मानदेय में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ओ.एस.डी. (लिटिगेशन) के मानदेय को बढ़ाने की मंजूरी दी। उनकी रिटेनरशिप फीस को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। अब इसे 10,000 रुपए तक और बढ़ाया जाएगा।


जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णय

मंत्रिमंडल ने जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्निफर कुत्ते खरीदने की मंजूरी दी। यह कदम आपराधिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उठाया गया है।