मतदाता सूची 2026: नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया है। सभी नागरिकों को अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो 30 अगस्त 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
अभिषेक मीणा ने बताया कि जिन योग्य नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित तिथि तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। संबंधित अधिकारियों को नई दिशा-निर्देशों और तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।
18 वर्ष के युवा भी बनवा सकते हैं वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और आवश्यक संशोधन कराने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः अपना नाम जुड़वा सकता है।
दावों और आपत्तियों का निस्तारण
डीसी ने बताया कि दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के लिए यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है, तो उसे तय तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। इससे आवेदन का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित होगा।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त 2026 तक नाम जोड़ने, संशोधन कराने और अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। यदि किसी वोटर की जानकारी में कोई गलती है, तो उन्हें फार्म 8 और घोषणा पत्र भरकर अपने ईआरओ/एईआरओ को 30 अगस्त से पहले जमा करना होगा।
सभी आवेदनों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा और 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक अधिक जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।