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महाराष्ट्र में मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध: भीमराव कांबले पर मौत की सजा की मांग

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक तीन साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध के आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ परिवार ने मौत की सजा की मांग की है। आरोपी की पत्नी और बेटे ने भी उसकी क्रूरता की निंदा की है। भीमराव कांबले का आपराधिक इतिहास भी गंभीर है, जिसमें पहले भी यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आरोपी के खिलाफ उठाए गए कदम।
 

मासूम बच्ची के साथ हुई क्रूरता


महाराष्ट्र: पुणे जिले के नसरापुर में भीमराव कांबले पर एक तीन साल की बच्ची के साथ घिनौने अपराध का आरोप लगा है। बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में परिवार ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। परिवार का कहना है, 'उसे उसी स्थान पर पत्थरों से मारकर खत्म कर दो, जहां उसने बच्ची की जान ली।'


परिवार की सख्त मांग

परिवार ने मांगी मौत की सजा


आरोपी की पत्नी ने कहा, 'मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। अगर उसके अंतिम संस्कार की बात हो, तो मुझे इसकी सूचना न दी जाए। उसे फांसी देना तो बहुत हल्की सजा होगी, उसे तो जिंदा जलाना चाहिए।' उनके बेटे ने कहा, 'मुझे उसे पिता कहने में शर्म आती है। उसके घर में जन्म लेना मेरा सबसे बड़ा पाप है। ऐसे दरिंदे के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है।'


भीमराव कांबले का आपराधिक इतिहास

अपराधी है भीमराव कांबले


यह ध्यान देने योग्य है कि भीमराव कांबले, जिसे तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, एक आदतन अपराधी है। बच्ची की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने बच्ची के मुंह में मोजा ठूंसकर उसकी हत्या की थी।


प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उस मासूम बच्ची पर की गई क्रूरता का खुलासा होता है। कांबले ने 1998 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जब उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 452 के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह घटना उस समय भी संकेत देती थी कि उसकी गतिविधियां समाज और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।


यौन उत्पीड़न का मामला

यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज


2015 में, कांबले के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। आरोपों के अनुसार, कांबले ने नाबालिग को अपने घर बुलाया, यह कहकर कि उसे 'टीवी चालू करना' नहीं आता। जैसे ही बच्ची घर में दाखिल हुई, कांबले ने उसके गर्दन पर धारदार हथियार रखकर यौन हिंसा की एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया।