×

हरियाणा आवास बोर्ड ने शुरू की नई ऑनलाइन रिफंड सेवा

हरियाणा आवास बोर्ड ने रिफंड से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस नई सुविधा के तहत, नागरिक अब आसानी से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। झज्जर के जिला कलेक्टर ने बताया कि यह कदम लोगों की परेशानियों को कम करेगा। जानें आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज क्या हैं।
 

हरियाणा आवास बोर्ड रिफंड: अब खत्म हुई चिंता!

हरियाणा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है! आवास बोर्ड ने रिफंड से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है।


झज्जर के जिला कलेक्टर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि इस नई सुविधा के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया अब अधिक सरल और तेज हो जाएगी। यह कदम नागरिकों की परेशानियों को कम करने में सहायक होगा।


ऑनलाइन रिफंड की नई सुविधा

आवास बोर्ड ने रिफंड से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब बीडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएचटीवाई, डिफेंस स्कीम और अन्य योजनाओं के तहत रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इससे लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।


आवेदन कैसे करें

रिफंड के लिए आवास बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष लिंक प्रदान किया है। इच्छुक व्यक्ति यहां क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रिफंड की सूची देखने, ऑनलाइन भुगतान करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के लिए आवंटन/डिमांड पत्र, बैंक खाता विवरण या कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर, बैंक लोन की स्थिति में एनओसी, और पैन कार्ड की प्रति आवश्यक होगी।


दस्तावेज जमा करने का समय

यदि किसी को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने में कठिनाई होती है, तो वे संबंधित संपत्ति प्रबंधक के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रद्द की गई योजनाओं के रिफंड के लिए पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।