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हरियाणा में ग्रुप-सी पदों के लिए 10+2 शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 निर्धारित की है। इस निर्णय से कम पढ़े-लिखे युवाओं की नियुक्ति पर रोक लगेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
 

हरियाणा सरकार का नया निर्णय


हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 निर्धारित की गई है, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं की नियुक्ति पर रोक लग जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।


सभी विभागों को पालन के निर्देश

सरकार ने सभी विभागों को 21 जुलाई 2023 के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर 10+2 किया गया है।


नियमों में संशोधन की आवश्यकता

विभागों को अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने और गजट अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया है। सरकार ने पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। सभी विभागों को पुनः निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर अनुपालन सुनिश्चित करें।


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