हरियाणा में बीपीएल कार्ड कटौती: 70,000 अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया
हरियाणा बीपीएल कार्ड कटौती की जानकारी
हरियाणा बीपीएल कार्ड कटौती: 70,000 अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया, असली गरीबों को मिलेगा लाभ: हरियाणा में बीपीएल कार्ड कटौती की प्रक्रिया ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता को और अधिक मजबूत किया है।
हरियाणा सरकार ने 70,000 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को बीपीएल और AAY राशन कार्ड सूची से हटा दिया है, जो अपात्र थे। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। जून 2025 में शुरू हुई इस जांच ने कई संपन्न परिवारों को उजागर किया, जो गलत तरीके से बीपीएल लाभ प्राप्त कर रहे थे। आइए, इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
अपात्र लाभार्थियों की पहचान
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने जून में सभी जिलों में बीपीएल और AAY कार्ड धारकों की गहन जांच शुरू की थी।
इस दौरान यह पता चला कि कई परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक थी, बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे थे। इनमें से कुछ के पास निजी वाहन और संपत्ति जैसी सुविधाएं थीं। सरकार ने ऐसे 70,000 से अधिक अपात्र लोगों को सूची से हटा दिया। यह कदम असली गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए उठाया गया है।
बीपीएल कार्ड की पात्रता नियम
हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड के लिए सख्त नियम निर्धारित किए हैं। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार के पास कोई निजी वाहन, जैसे दोपहिया या चारपहिया, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना भी आवश्यक है। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि राशन कार्ड केवल जरूरतमंदों को ही मिले। यह जांच प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।
राशन कार्ड स्टेटस कैसे जांचें
अपने बीपीएल कार्ड की स्थिति जानने के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘राशन कार्ड स्टेटस’ या ‘राशन कार्ड सूची’ का विकल्प चुनें। राशन कार्ड नंबर, परिवार का नाम, जिला, और ब्लॉक जैसी जानकारी दर्ज करें।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड सक्रिय है या कट गया है। यह प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के लिए सुगम है। यह कदम गरीबों को उनकी पात्रता सुनिश्चित करने में मदद करता है।