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हरियाणा में रेत और बजरी पर टैक्स में कमी, घर बनाने वालों को मिली राहत

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेत और बजरी पर टैक्स में कमी की है, जिससे घर बनाने वालों को राहत मिली है। अब खनन सामग्री पर टैक्स 100 रुपये से घटकर 80 रुपये प्रति टन हो गया है। यह निर्णय निर्माण कार्य को सस्ता बनाने में मदद करेगा। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
 

हरियाणा में रेत और बजरी पर टैक्स में कमी

हरियाणा रेत टैक्स: घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेत और बजरी की कीमतों में कमी की है: चंडीगढ़ | हरियाणा में नया घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत है! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेत, बजरी, पत्थर और गोल पत्थर पर लगने वाले टैक्स में महत्वपूर्ण कटौती की है।


अब हरियाणा में दूसरे राज्यों से आने वाली खनन सामग्री पर पहले के 100 रुपये प्रति टन की जगह केवल 80 रुपये प्रति टन टैक्स देना होगा। यह निर्णय घर बनाने वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। आइए, इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।


सीएम सैनी का महत्वपूर्ण ऐलान हरियाणा रेत टैक्स


हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री पर रॉयल्टी और टैक्स को कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पत्थर और गोल पत्थर (बॉल्डर) पर रॉयल्टी को 100 रुपये से घटाकर 80 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।


खनन एवं भू राजस्व विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्य प्रकाश ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाली खनन सामग्री पर टैक्स में 20 रुपये प्रति टन की कमी की गई है। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा में 6 राज्यों से रेत, बजरी और पत्थर जैसी खनन सामग्री लाई जाती है।


खनिज वाहनों को मिली राहत


इस साल 26 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खनन सामग्री पर टैक्स और रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तब अंतर-राज्य परिवहन के लिए टैक्स 100 रुपये प्रति टन, पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और रेत की रॉयल्टी 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन की गई थी।


लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें कटौती का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 अगस्त को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस निर्णय पर मुहर लग चुकी है। यह कटौती रेत, बजरी, पत्थर और गोल पत्थर जैसी सामग्री पर लागू होगी, जिससे निर्माण कार्य सस्ता होगा।