हरियाणा में वायु प्रदूषण पर सख्ती: 1 नवंबर से BS-4 वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
हरियाणा में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया नियम
हरियाणा में वायु प्रदूषण पर सख्ती: 1 नवंबर से BS-4 वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 नवंबर 2025 से बीएस-4 मानक की बसों और अन्य डीजल वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
दिल्ली के नियमों के अनुसार, सोनीपत और अन्य एनसीआर जिलों में बीएस-4 डीजल वाहनों जैसे मिनी ट्रक, लोडिंग वाहन और छोटे वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन यह वाहन मालिकों के लिए नई चुनौतियाँ भी लेकर आया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते बीएस-6 मानक के वाहनों की व्यवस्था कर लें। दिल्ली में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध लागू है, जिसके कारण हरियाणा रोडवेज की 62 बीएस-4 बसें दिल्ली रूट पर नहीं चल पा रही थीं।
इन बसों को अप्रैल 2025 से बीएस-6 में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोनीपत में पांच साल पहले शुरू हुई ये बसें स्थानीय और लंबे रूट्स पर चलती थीं, लेकिन दिल्ली के नियमों ने इनके संचालन को प्रभावित किया है। यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में उठाया गया है, और लोगों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ एनसीआर में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। हालांकि, यह बदलाव वाहन चालकों और रोडवेज प्रशासन के लिए लागत और व्यवस्था के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
यह नियम हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। बोर्ड ने सुझाव दिया है कि वाहन मालिक समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि 1 नवंबर से होने वाली कार्रवाई से बचा जा सके। यह पहल हरियाणा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।