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हरियाणा में शामलात भूमि पर मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले बने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समाधान पोर्टल पर आवेदन करें। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी पात्र नागरिकों को समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। जानें आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी।
 

हरियाणा सरकार की नई पहल

हरियाणा के डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने धारा 5ए(1ए) के तहत ग्राम पंचायत की भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले बने मकानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रक्रिया समाधान पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।


पात्र नागरिक इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि शपथ पत्र, नवीनतम जमाबंदी, 2004 या उससे पहले की जमाबंदी, नवीनतम खसरा गिरदावरी, अक्स-शजरा, निशानदेही रिपोर्ट, मकान के चारों ओर से रंगीन तस्वीरें, और 31 मार्च 2004 से पहले कब्जा सिद्ध करने वाले दस्तावेज।


इसके अलावा, वास्तुकार द्वारा तैयार साइट प्लान, मूल्य निर्धारण दस्तावेज और आधार कार्ड भी आवश्यक हैं। सभी फाइलें स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए और उन्हें पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।


ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

डीसी ने बताया कि जिन आवेदकों ने पहले ऑफलाइन आवेदन जमा किए थे, उन्हें भी अपने आवेदन को अनिवार्य रूप से समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद ही मामलों की जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी।


इसलिए, सभी संबंधित आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उनके मामलों का समय पर निस्तारण हो सके।


पात्र नागरिकों के लिए अपील

डीसी ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका मकान ग्राम पंचायत की भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले बना है और वे नियमितीकरण के लिए योग्य हैं, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें।