हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नियमों में बदलाव
अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन
कर्मचारी नियम: छुट्टी के नियमों में बदलाव: अब छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर 16 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अब यदि कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है, तो उसे एक महीने के भीतर (Haryana compensatory off) के लिए आवेदन करने पर छुट्टी का अधिकार प्राप्त होगा। यह छुट्टी अन्य नियमित अवकाश या स्टेशन लीव के साथ ली जा सकती है, लेकिन एक वर्ष में इसका अधिकतम उपयोग 16 दिन तक ही सीमित रहेगा।
यदि किसी कर्मचारी का छुट्टी का अनुरोध स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाना होगा। इसके अलावा, यदि उसी दिन वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है, तो उस दिन के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी।
महिला कर्मचारियों को मिलेगा अधिक आकस्मिक अवकाश
(Haryana civil service rules) के अनुसार, अब राज्य की नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जो पहले 20 दिन था। 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारियों को पूरा कोटा मिलेगा, जबकि पुरुषों को 10 दिन की छुट्टी मिलेगी।
जिनकी नियुक्ति 30 जून से 30 सितंबर के बीच हुई है, उन्हें महिला होने पर 12 दिन और पुरुष होने पर 5 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। यदि नियुक्ति 30 सितंबर के बाद होती है, तो महिलाओं को 6 और पुरुषों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं, 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिलाओं को 3 और पुरुषों को केवल 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
सेवा वर्ष के आधार पर अवकाश की सुविधा
(Haryana government employee news) के तहत अब सेवा अवधि के अनुसार भी आकस्मिक छुट्टियाँ दी जाएँगी। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष पूरी हो जाती है, तो उसे उसी वर्ष से 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। 10 से 20 वर्ष की सेवा पर 15 दिन और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
इन परिवर्तनों से सरकारी कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी, जिससे उनके कार्य जीवन में सुधार होगा।