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हरियाणा सरकार की नई नीति: 2004 से पहले बने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत 2004 से पहले बने मकानों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इस योजना के तहत, जिन लोगों ने सरकारी या पंचायती भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया है, उन्हें जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज और कब्जे की जानकारी प्रदान करनी होगी। जानें इस नीति के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया।
 

हरियाणा सरकार की नई पहल

हरियाणा सरकार ने अवैध कब्जों को समाप्त करने और 2004 से पहले बने मकानों को मालिकाना हक देने के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत, जिन व्यक्तियों ने 2004 से पहले सरकारी या पंचायती भूमि पर मकान बनाकर कब्जा किया है, उन्हें जनवरी 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के साथ 2004 से पहले बने मकान का प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवेदन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कब्जे की जानकारी

आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होगा कि अवैध कब्जा किस प्रकार की भूमि पर है, जैसे कि पंचायत के पास कृषि योग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि, चारागाह, अस्पताल, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कब्रिस्तान आदि। इसके साथ ही यह बताना होगा कि मकान या कब्जा किसी सड़क, स्कूल या अस्पताल के निर्माण में बाधा नहीं डालता है।


अन्य आवश्यक जानकारी

आवेदन में मकान से जुड़े बिजली मीटर का नाम, पानी कनेक्शन और उनके बिल की जानकारी भी शामिल करनी होगी, साथ ही कनेक्शन दिए जाने की तारीख भी बतानी होगी।