हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की
हरियाणा सरकार के अवकाशों की सूची
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के लिए राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में लागू होने वाले सार्वजनिक अवकाशों, प्रतिबंधित अवकाशों, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अवकाशों और विशेष दिवसों की जानकारी जारी की है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है।
अवकाशों की श्रेणियाँ:
अनुसूची–1: राजपत्रित अवकाश
वर्ष 2026 में सभी शनिवार और रविवार के अलावा, राज्य सरकार के कार्यालयों में निम्नलिखित राजपत्रित अवकाश होंगे—
23 जनवरी (सर छोटू राम जयंती/बसंत पंचमी), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 4 मार्च (होली), 23 मार्च (शहीदी दिवस – भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव), 26 मार्च (रामनवमी), 31 मार्च (महावीर जयंती), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती व बैसाखी), 27 मई (ईद-उल-जुहा), 17 जून (महाराणा प्रताप जयंती), 29 जून (संत कबीर जयंती), 31 जुलाई (शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस), 28 अगस्त (रक्षाबंधन), 4 सितंबर (जन्माष्टमी), 23 सितंबर (हरियाणा वीर शहीदी दिवस), 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती), 20 अक्टूबर (दशहरा), 26 अक्टूबर (महर्षि वाल्मीकि जयंती), 9 नवंबर (विश्वकर्मा दिवस), 24 नवंबर (गुरु नानक देव जयंती) और 25 दिसंबर (क्रिसमस)।
जो त्योहार शनिवार या रविवार को आते हैं, उन्हें अलग सार्वजनिक अवकाश के रूप में नहीं गिना गया है। इनमें गुरु रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, परशुराम जयंती, स्वतंत्रता दिवस, महाराजा अग्रसेन जयंती, हरियाणा दिवस और दिवाली शामिल हैं।
अनुसूची–2: प्रतिबंधित अवकाश
राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त, सभी नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी सूची में से किसी भी तीन प्रतिबंधित अवकाश का चयन कर सकते हैं। वर्ष 2026 के लिए प्रमुख प्रतिबंधित अवकाश हैं—
12 फरवरी (गुरु ब्रह्मानंद/महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती), 3 अप्रैल (गुड फ्राइडे), 1 मई (बुद्ध पूर्णिमा), 25 मई (महर्षि कश्यप जयंती), 18 जून (गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस), 26 जून (मुहर्रम), 15 अगस्त (हरियाली तीज), 26 अगस्त (ईद-ए-मिलाद), 29 अक्टूबर (करवा चौथ), 9 नवंबर (गोवर्धन पूजा), 15 नवंबर (छठ पूजा), 14 दिसंबर (गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस) और 26 दिसंबर (शहीद उधम सिंह जयंती)।
अनुसूची–3: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अवकाश
न्यायिक न्यायालयों को छोड़कर, वर्ष 2026 में सभी रविवारों के अलावा गणतंत्र दिवस, होली, ईद-उल-फितर, 1 अप्रैल (बैंक खातों की वार्षिक क्लोजिंग), डॉ. अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा, महाराणा प्रताप जयंती, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, विश्वकर्मा दिवस, गुरु नानक देव जयंती और क्रिसमस को भी परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा।
अनुसूची–4: विशेष दिवस
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026 में विभिन्न महापुरुषों की जयंती और शहीदी दिवसों को विशेष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, संत लाधू नाथ जी जयंती, हसन खान मेवाती शहीदी दिवस, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, संत धन्ना भगत जयंती, गुरु तेग बहादुर जी जयंती, महारानी अहिल्याबाई होलकर जयंती, वीर बंदा बैरागी बलिदान दिवस, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती सहित अन्य दिवस शामिल हैं।
हालांकि, इन विशेष दिवसों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा, लेकिन सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में संबंधित महान विभूतियों को स्मरण किया जाएगा।