हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र प्रक्रिया में दी राहत
हरियाणा सरकार की नई पहल
करनाल (Karnal Utility News)। हरियाणा सरकार ने शहरी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया है। अब लोग 15 साल की अवधि के बाद भी नगर निगम से जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर अपने बच्चे का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए नागरिकों को निगम में ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
बर्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बदलाव
पहले जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया केवल 15 साल तक सीमित थी। यदि कोई इस समय सीमा के भीतर प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाता था, तो उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ता था। वकील के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखना आवश्यक होता था। अदालत के आदेश पर ही नगर निगम 15 साल के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी करता था।
महापौर का बयान
इस प्रक्रिया में समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। महापौर रेनू बाला गुप्ता ने बताया कि अब हरियाणा सरकार ने इस नियम में छूट दी है। नागरिक अब 15 साल बाद भी नाम दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें केवल ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने पर अभी भी 15 साल की समय सीमा लागू है। नागरिकों को जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की डीएमसी, आधार कार्ड और एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा।
कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन
कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए सोमवार को डीएलसीई सदस्यों और किसानों के समक्ष ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया, जिसमें 391 किसानों का चयन हुआ। उप-कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मशीनों के लक्ष्य के अनुसार यह ड्रॉ निकाला गया।
बिजली शिकायतों की सुनवाई
बिजली निगम का खुला दरबार 11 नवंबर को सुबह 11 बजे सेक्टर 12 करनाल कार्यालय के सभागार में आयोजित होगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। परिचालन उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष शिकायतों की सुनवाई करेंगे।
धर्मशालाओं में सोलर पैनल लगाने की योजना
प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। जिला की पंजीकृत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर ये प्लांट लगाए जाएंगे।