उमराह वीजा के लिए आवेदन कैसे करें: प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
उमराह वीजा आवेदन की जानकारी
उमराह वीजा आवेदन: हज यात्रा समाप्त हो चुकी है और उमराह का सीजन 11 जून 2025 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2026 तक चलेगा। मुस्लिम समुदाय के लोग उमराह के लिए सऊदी अरब के पवित्र स्थलों, मक्का और मदीना, की यात्रा करते हैं। यदि आप भी उमराह वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वीजा के प्रकार, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें।
उमराह वीजा का महत्व
उमराह वीजा एक विशेष परमिट है, जो सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम श्रद्धालुओं को प्रदान किया जाता है। इस वीजा के धारक को उमराह यात्रा के लिए मक्का जाने की अनुमति होती है। हालांकि, इसका उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मक्का और मदीना के धार्मिक स्थलों की यात्रा भी शामिल है।
उमराह और हज वीजा में अंतर
उमराह वीजा केवल उमराह के लिए होता है, जबकि हज वीजा विशेष रूप से हज यात्रा के लिए जारी किया जाता है। उमराह वीजा धारक अन्य सऊदी शहरों में भी धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि हज वीजा केवल मक्का और मदीना तक सीमित है। उमराह वीजा के लिए आवेदन पूरे वर्ष किया जा सकता है, जबकि हज वीजा केवल हज यात्रा के समय ही जारी होता है।
उमराह वीजा के लिए आवेदन करने की पात्रता
भारतीय मुसलमानों को उमराह वीजा के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक को भारतीय नागरिक और मुस्लिम होना चाहिए, और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ आवेदन करना होगा। आवेदक को इस्लामी आस्था का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
उमराह वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया
उमराह वीजा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले एक लाइसेंस प्राप्त उमराह ट्रैवल एजेंट का चयन करें। आवेदन केवल सऊदी एंबेसी द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज ट्रैवल एजेंट को प्रदान करें और वीजा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
उमराह वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज
उमराह वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेजों में वीजा आवेदन फॉर्म, वैध पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग या रेजिडेंट सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके अलावा, टीकाकरण का प्रमाण पत्र और महिलाओं के लिए महरम का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
उमराह वीजा के नियम और शर्तें
उमराह वीजा 90 दिनों के लिए वैध होता है। इस अवधि के बाद सऊदी अरब में रुकने पर जुर्माना या निर्वासन हो सकता है। वीजा का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।