श्रीदेवी की संपत्ति पर विवाद: बोनी कपूर ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
श्रीदेवी की संपत्ति का विवाद
श्रीदेवी की संपत्ति: दिवंगत बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की चेन्नई में स्थित संपत्ति को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है। उनके पति, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। बोनी कपूर का आरोप है कि तीन व्यक्तियों ने अवैध रूप से श्रीदेवी की संपत्ति पर दावा किया है। यह संपत्ति श्रीदेवी ने 1988 में खरीदी थी और यह उनके परिवार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
जानकारी के अनुसार, यह संपत्ति चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित है, जिसे श्रीदेवी ने 19 अप्रैल 1988 को एम.सी. संबंदा मुदलियार से खरीदा था। उस समय मुदलियार परिवार ने 1960 में आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा किया था और श्रीदेवी ने इसे वैध दस्तावेजों के साथ खरीदा था। वर्तमान में, यह संपत्ति कपूर परिवार के लिए एक फार्महाउस के रूप में कार्य कर रही है, जो श्रीदेवी की यादों को संजोए हुए है।
अवैध कब्जे का आरोप
बोनी कपूर ने अदालत में बताया कि तीन लोग - एक महिला और उसके दो बेटे - इस संपत्ति पर अपना हक जताते हैं। ये लोग दावा कर रहे हैं कि महिला मुदलियार के एक बेटे की दूसरी पत्नी है, जिसका विवाह 1975 में हुआ था। लेकिन बोनी ने इस दावे को गलत बताया, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित थी, जो 1999 तक जिंदा रही। इसलिए यह दूसरा विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इन लोगों ने 2005 में तांबरम तहसीलदार से एक वारिस प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया, जिसे बोनी ने फर्जी करार दिया है।
बोनी कपूर की याचिका
बोनी कपूर ने अदालत से इस प्रमाणपत्र को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति पर दावा कर रहे हैं और कई बार सिविल केस दायर कर उन्हें परेशान कर चुके हैं। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने इस मामले में तांबरम तहसीलदार को चार हफ्तों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।