हरियाणा सरकार की नई दयालु योजना-2: जानें लाभार्थियों के लिए क्या है खास
हरियाणा में दयालु योजना-2 का शुभारंभ
- नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
दयालु योजना-2, चण्डीगढ़ : सड़क पर घूमने वाले जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में किसी नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-2 योजना पोर्टल को सरल बनाया गया है।
सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता का नया अध्याय
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु-2 योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से योग्य परिवारों को योजना का लाभ तेजी से और सटीकता के साथ मिलेगा। सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
आर्थिक सहायता की राशि
चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी
दयालु योजना के अंतर्गत सड़क पर घूमने वाले जानवरों से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवारों को एक लाख से लेकर पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, चोट के मामले में न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।
समिति द्वारा निर्णय प्रक्रिया
जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा
सहायता राशि के लिए अंतिम निर्णय जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए एचटीटीपीएस://डीएपीएसवाईडॉटएफआईएनएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन (https://dapsy.finhry.gov.in) पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।