पीएसपीसीएल ने कृषि ट्यूबवेल के अनधिकृत लोड को नियमित करने के लिए नई योजना शुरू की
पीएसपीसीएल की नई वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम
पटियाला - पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) की शुरुआत की है। यह योजना 1 अक्टूबर 2026 से 45 दिनों तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, पीएसपीसीएल द्वारा जारी कमर्शियल सर्कुलर नंबर 37/2026 के तहत यह योजना 29 मई 2026 तक के कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं पर लागू होगी। उपभोक्ता इस योजना के माध्यम से अपने कनेक्शन पर मौजूद अनधिकृत लोड को नियमित करवा सकेंगे।
सर्कुलर में बताया गया है कि अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज अब 2,500 रुपये प्रति BHP होगा, जबकि पहले यह 6,572 रुपये प्रति BHP था। इसी तरह, सिक्योरिटी राशि को 200 रुपये प्रति BHP निर्धारित किया गया है, जो पहले 400 रुपये प्रति BHP थी।
उपभोक्ता अपने कृषि ट्यूबवेल के अनधिकृत लोड को हटा सकते हैं या आवश्यक राशि जमा कर वीडीएस के तहत इसे नियमित करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को निर्धारित फॉर्म 1 भरना होगा। यदि यह प्रक्रिया किसी प्रतिनिधि के माध्यम से की जाती है, तो प्रतिनिधि को फॉर्म 2 के अनुसार अंडरटेकिंग भी देनी होगी।
इस योजना के अंतर्गत, फील्ड अधिकारी और इंफोर्समेंट टीमें कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच करेंगी और अनधिकृत लोड का सही आकलन करने में मदद करेंगी। वीडीएस की अवधि के दौरान, जांच में सामने आए या उपभोक्ता द्वारा स्वयं घोषित किए गए अनधिकृत लोड पर कोई पेनल्टी या लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।
पीएसपीसीएल ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित 45 दिनों की अवधि के दौरान वीडीएस का लाभ उठाकर अपने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करवाएं। क्षमता बढ़ाने से संबंधित मामलों का निपटारा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। यदि अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए सर्विस लाइन, केबल या ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो यह कार्य पीएसपीसीएल द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा।