RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को POCSO कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
यश दयाल को कोर्ट से झटका
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को जयपुर की POCSO कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर रेप और POCSO एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज अलका बंसल ने कहा कि मौजूदा सबूत यह नहीं दर्शाते कि यश दयाल को झूठा फंसाया गया है। जांच से यह संकेत मिलता है कि वे इस मामले में शामिल हो सकते हैं.
मामले का विवरण
जयपुर के सांगानेर सदर थाने में एक नाबालिग लड़की ने FIR दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि यश दयाल ने उसे क्रिकेट करियर में मदद का लालच देकर फंसाया। आरोप है कि उन्होंने ढाई साल तक उसके साथ मारपीट की, ब्लैकमेल किया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
आरोप के अनुसार, ये घटनाएं जयपुर और कानपुर के होटलों में हुईं। पुलिस के पास लड़की के फोन से चैट, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और होटल बुकिंग के सबूत हैं, जो POCSO कानून के तहत गंभीर माने जा रहे हैं.
यश दयाल का बचाव
यश दयाल के वकील कुणाल जैमन ने कोर्ट में कहा कि उनका मुवक्किल केवल सार्वजनिक स्थानों पर लड़की से मिला, कभी अकेले नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि लड़की ने खुद को बड़ा बताया था और पैसे मांगे थे। उनका दावा है कि यह सब पैसे ऐंठने की साजिश है.
गाजियाबाद में दर्ज एक अन्य मामले का भी यह हिस्सा है। यश ने याचिका में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि आरोप झूठे हैं। वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं.
सरकारी पक्ष की दलील
सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि यश दयाल ने नाबालिग लड़की को क्रिकेट में आगे बढ़ाने का झूठा वादा करके उसके साथ गलत काम किया। कानून के अनुसार, नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। सबूत मजबूत हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती.
कोर्ट का निर्णय
जज ने सभी दलीलों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का मानना है कि इस गंभीर मामले में अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। अब यश दयाल को गिरफ्तारी का खतरा है। वे नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं या ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
क्रिकेट करियर पर प्रभाव
यह मामला यश दयाल के क्रिकेट करियर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। IPL 2026 से पहले यह खबर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जांच जारी है और पुलिस सबूतों को और मजबूत कर रही है। पीड़िता की कम उम्र के कारण मामला संवेदनशील है.