यातायात नियमों में बदलाव: वाहनों के लिए नई गति सीमाएँ निर्धारित
यातायात नियमों में बदलाव
यातायात नियमों में बदलाव: नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। ये नियम सड़क पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। जीवन की सुरक्षा के लिए, परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए गति सीमाएँ निर्धारित की हैं।
विभिन्न वाहनों के लिए गति सीमाएँ
परिवहन विभाग के अनुसार, सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। भारी वाहनों, जैसे ट्रॉलियों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
विभिन्न वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमाएँ:
- ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
- हल्के और भारी वाहनों पर भी यही सीमा लागू होगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
यात्री और हल्के वाहनों के लिए गति सीमा
जयपुर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यात्री और हल्के वाहनों के लिए भी अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से वाहन चलाने से अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। मनोहरपुर-दौसा खंड पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए गति सीमा निर्धारित करने से यात्रियों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
यह अधिसूचना स्पष्ट करती है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। यह गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-148 के मनोहरपुर-दौसा खंड को चार-लेन विभाजित कैरिजवे में परिवर्तित किए जाने तक लागू रहेगी। चार-लेन खंड के पूरा होने के बाद, गति सीमा की पुनः समीक्षा की जाएगी।
जुर्माना और अन्य दंड
तेज़ गति न केवल चालकों के लिए, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और अन्य दंड लगाया जाएगा।
NH-148 पर वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित करने का यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित करके, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा अनुशासित यातायात से ही संभव है। भविष्य में, चार लेन के निर्माण से यातायात और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।