शिखर धवन को मिला न्याय: पूर्व पत्नी को लौटाने होंगे 5.7 करोड़ रुपये
दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आएशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह राशि ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति समझौते से संबंधित है, जिसे धमकी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी संबंधित दस्तावेजों को अमान्य करार दिया।
धमकी और संपत्ति का विवाद
शिखर धवन ने अदालत में बताया कि शादी के प्रारंभिक दिनों में ही आएशा ने उनकी प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कमाई से संपत्तियां खरीदीं, लेकिन आएशा ने उन्हें संयुक्त नाम से या अपने नाम पर रजिस्टर कराने के लिए मजबूर किया। एक संपत्ति में आएशा को 99 प्रतिशत मालिक दिखाया गया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर धवन के आरोपों को सही माना।
ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेशों का खंडन
ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 2021 से 2024 के बीच दंपति की संपत्तियों का बंटवारा किया था, जिसमें आएशा को कुल संपत्ति का 15 प्रतिशत हिस्सा मिला। उन्होंने 7.46 करोड़ रुपये की संपत्ति रखी और धवन से अतिरिक्त 15.95 करोड़ रुपये और एक संपत्ति प्राप्त की।
दिल्ली की अदालत ने फरवरी 2024 में इन आदेशों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत को भारतीय वैवाहिक विवादों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। आएशा को इस राशि पर मुकदमा दायर होने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
तलाक और बेटे की हिरासत का मामला
दिल्ली की अदालत ने 2023 में दोनों को तलाक दे दिया था। अदालत ने पाया कि आएशा ने धवन को उनके बेटे जोरावर से वर्षों तक दूर रखा, जिससे धवन को मानसिक आघात पहुंचा। आएशा ने इन आरोपों का उचित उत्तर नहीं दिया।
हालांकि, धवन को बेटे की स्थायी हिरासत नहीं मिली, लेकिन उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात और वीडियो कॉल का अधिकार दिया गया। बाद में आएशा ने बातचीत पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
शिखर धवन की दूसरी शादी
शिखर धवन ने 22 फरवरी 2025 को एक निजी समारोह में सोफी शाइन से दूसरी शादी की। यह निर्णय धवन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में उन्हें न्याय मिला है।