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हरियाणा CET एडमिट कार्ड विवाद: हाईकोर्ट की सुनवाई में छात्रों की चिंता बढ़ी

हरियाणा CET एडमिट कार्ड विवाद ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 21,500 छात्रों को रोल नंबर न मिलने पर सवाल उठाए गए। HSSC ने अधूरे फॉर्म का तर्क दिया, जबकि कोर्ट ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। जानें इस मामले में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है।
 

CET एडमिट कार्ड का मुद्दा: छात्रों की संख्या में कमी

CET एडमिट कार्ड: हजारों छात्रों को नहीं मिला CET रोल नंबर, हाईकोर्ट नाराज! जानें कारण: हरियाणा CET एडमिट कार्ड विवाद ने राज्य में परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। यह मामला उन 21,500 छात्रों का है जिन्हें अब तक परीक्षा के लिए रोल नंबर नहीं मिला है।


कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल 170 याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य छात्रों को बाहर रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे कि जब छात्रों ने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए और फीस भी भर दी, तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने से क्यों रोका गया?


HSSC का स्पष्टीकरण: अधूरे फॉर्म का तर्क


HSSC ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने अंतिम रूप से एफिडेविट अपलोड नहीं किया है, तो उसे अधूरा फॉर्म माना जाएगा। आयोग का दावा है कि सभी छात्रों को पहले ही इस नियम की जानकारी दी गई थी।


इसके अनुसार, आवेदन की अंतिम प्रक्रिया में एफिडेविट को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था। इसी आधार पर आयोग ने उनके फॉर्म को अधूरा मानकर उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया।


प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल


HSSC ने अपने जवाब में कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने सभी शर्तें पूरी नहीं की हैं, तो उसे राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सुनवाई केवल एडमिट कार्ड से जुड़े विवाद तक सीमित रहेगी, और अन्य मुद्दों पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा।


यह मामला न केवल छात्रों के लिए तनावपूर्ण है, बल्कि सरकार और आयोग की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या अंतिम निर्णय सुनाता है।