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पालघर में 4 साल के बच्चे पर हुआ क्रूर हमला, आरोपी गिरफ्तार

पालघर के वसई में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के 4 वर्षीय बेटे पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने बच्चे को बुरी तरह पीटा और उसे सिर के बल जमीन पर पटक दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बच्चे को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानें इस घटना के बारे में और क्या कार्रवाई की गई है।
 

दिल दहला देने वाली घटना


महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के 4 वर्षीय बेटे से प्रतिशोध लेते हुए उसे बुरी तरह से पीटा। आरोपी ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे हवा में उछालकर सिर के बल जमीन पर पटक दिया। इस भयावह घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है।


घटना का विवरण

यह घटना वसई पश्चिम की अनुपम हाउसिंग सोसायटी में हुई। पुलिस के अनुसार, सोसायटी के निवासी अतुल कोंढारे और रिक्शा चालक संदीप पवार के बीच कुछ दिन पहले एक मामूली विवाद हुआ था। सोमवार की शाम लगभग साढ़े सात बजे, अतुल का 4 वर्षीय बेटा विघ्नेश खेलते हुए एक ऑटो में बैठ गया। तभी आरोपी संदीप वहां आया और चालाकी से अन्य बच्चों को वहां से भगा दिया, फिर मासूम पर अपना गुस्सा उतार दिया।


बच्चे पर क्रूरता की सारी हदें पार

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आरोपी ने पहले बच्चे का सिर ऑटो के लोहे के हिस्से पर जोर से मारा। इसके बाद उसने बच्चे के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींचा, हवा में उछाला और फिर सिर के बल जमीन पर पटक दिया। बच्चा दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपी पर कोई दया नहीं आई। उसने बच्चे को घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले जाने की कोशिश की। जब बच्चे की दादी उसे बचाने आईं, तो आरोपी ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की।


बच्चा जिंदगी और मौत के बीच

विघ्नेश को गंभीर चोटों के कारण वॉकहार्ट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे की स्थिति बेहद नाजुक है क्योंकि उसके सिर में गहरी चोट आई है और उसका इलाज जारी है।


पुलिस की कार्रवाई

इस अमानवीय घटना के बाद वसई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप पवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (1), 115(2), 351(3), 352 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है।