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Aadhaar Link Voter ID: अब एक नई जानकारी... सरकार ने आधार और वोटर आईडी लिंक को लेकर दिया बड़ा अपडेट

 
सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र (आधार लिंक वोटर आईडी) से जोड़ना शुरू नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि आधार को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है।
कानून मंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि आधार को ईपीआईसी से जोड़ना अभी शुरू नहीं हुआ है. इसके अलावा फॉर्म 6बी जमा करने की अवधि एक साल बढ़ा दी गई है. हालाँकि, आधार को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं।
आप फॉर्म कब जमा कर सकते हैं?
अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6बी जमा करना होगा, जिसकी समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पहचान पत्र अलग-अलग थे और नाम एक ही था, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.
मतदाता पहचान पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची की तैयारी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और आयोग के अनुसार, यह बहुस्तरीय सुरक्षा के साथ मतदाता डेटा की अखंडता को बनाए रखता है। चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर आईडी में नहीं है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा. इसके साथ ही आप वोटर आईडी का इस्तेमाल पहचान पत्र और अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं।
वोटर आईडी लिंक करना अनिवार्य नहीं है
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई थी. विवाद बढ़ने के बाद सरकार की प्रतिक्रिया थी कि जो लोग चाहें वो वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकते हैं. आधार को वोटर आईडी से लिंक करना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है।