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PF निकासी को लेकर बड़ा अपडेट, कोरोना काल से मिल रही ये सुविधा अब बंद!

 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। EPFO ने कोविड-19 में शुरू की गई एक बड़ी सुविधा को बंद कर दिया है. इसके साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
अग्रिम निकासी की सुविधा बंद!
COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय संकट से निपटने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को COVID-19 अग्रिम धन निकालने की सुविधा प्रदान की। इसके तहत कोई भी ईपीएफओ सदस्य जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से कोविड एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, यह सुविधा अब बंद कर दी गई है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर में गैर-वापसीयोग्य कोविड अग्रिम प्रावधान को अक्षम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि खाताधारक इसके लिए आवेदन न कर सकें।
अकाउंट फ्रीज करने के भी नियम
कोविड-19 एडवांस फंड (ईपीएफओ कोविड एडवांस फंड विदड्रॉल) के साथ-साथ ईपीएफओ ने एक और नया नियम पेश किया है। संगठन ने खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए एसओपी जारी की है। इसके तहत फ्रीज किए गए खाते को सत्यापित करने की समय सीमा 30 दिन तक सीमित कर दी गई है. हालाँकि, इस समय सीमा को 14 दिन और बढ़ाने का विकल्प भी है। ऐसे मामले में, इस अवधि के दौरान आपके खाते को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए सत्यापन अनिवार्य होगा।
धोखाधड़ी रोकी जा सकती है!
खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए जारी एसओपी से धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। एसओपी दस्तावेज में कहा गया है कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी खाते में पैसा सुरक्षित रखना है। ऐसे में वेरिफिकेशन के बाद केवल वही व्यक्ति खाते से पैसे निकाल सकता है जिसका खाता है।
सत्यापन के लिए यह आवश्यक है
ईपीएफओ ने कहा कि संदिग्ध खाता लेनदेन की पहचान के लिए एमआईडी या यूएएन और संस्थानों का सत्यापन आवश्यक है। गौरतलब है कि यह कर्मचारी भविष्य निधि, पीएफ, पेंशन और बीमा योजनाएं चलाता है और देश भर में कुल 6 करोड़ लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं।