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ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या रेलवे देता है मुआवजा? नहीं जानते तो जान लीजिए, क्या है रेलवे का नियम

 
Train Insurance: अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेन से यात्रा करते समय आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं। ऐसा ही एक अधिकार है बीमा, जो आपके टिकट के साथ आता है। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको एक बीमा विकल्प दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करने पर आपको पूरी यात्रा के लिए बीमा कवर मिलता है। इसमें आपको 10 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. ट्रेन में सामान चोरी होने की स्थिति में भी यह बीमा आपके काम आएगा.
एक रुपये से भी कम में बीमा
अक्सर देखा जाता है कि लोग टिकट बुक करते समय इस विकल्प पर ध्यान नहीं देते हैं या कुछ लोग जानबूझकर इसे नहीं लेते हैं। जबकि इस बीमा की कीमत एक रुपये से भी कम है. यानी करीब 50 पैसे में आपको पूरी यात्रा के लिए 10 लाख रुपये का बीमा मिलता है। इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो बीमा विकल्प पर जरूर क्लिक करें।
इस तरह आपको बीमा मिलता है
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बीमा केवल दुर्घटना के समय ही काम आता है, इसलिए वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बीमा अन्य चीजों में भी काम आ सकता है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी। आईआरसीटीसी आपको ये सुविधा देता है. रेलवे का पहले से ही निजी बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध है और दावों पर मुआवजा दिया जाता है।
जैसे ही सामान चोरी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, आपको तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आप अपने दावे के लिए रेलवे की वेबसाइट या बीमा कंपनी पर आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपने टिकट और अन्य सामान की जानकारी देनी होगी। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित के परिवार के सदस्य बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।