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भारत में आम आदमी घर पर रख सकता है कितना कैश? जानें पैसे को लेकर क्या कहता है इनकम टैक्स नियम, नहीं होगी कभी कोई टेंशन

 
नकदी के लिए नियम: आप अक्सर मीडिया में खबरें सुनते हैं कि आयकर विभाग ने किसी के घर पर छापा मारा है और करोड़ों की नकदी जब्त की है। आयकर विभाग के अधिकारी आए दिन लोगों के घरों पर छापेमारी करते रहते हैं। और उन्होंने घरों से कीमती सामान और बहुत सारी नकदी जब्त कर ली। कई मौकों पर देखा गया है कि अधिकारी छापेमारी के दौरान मिली नकदी जब्त कर लेते हैं। लोगों के मन में एक सवाल उठता है. घर में कितनी नकदी रखनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई कानून है? ज्यादा रखेंगे तो इनकम टैक्स विभाग आ जाएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.
नकदी रखने पर कोई कानून नहीं है
आप अपने घर में ₹100 रखें या ₹100 करोड़, इसका भारतीय कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति घर में केवल इतनी ही सीमा तक नकदी या कीमती सामान रख सकता है। लेकिन यह रकम नकद रखी जा सकती है. आपकी जो भी इनकम है. यानी आपको उस कैश की पूरी जानकारी देनी होगी. आपने अपने आईटीआर में उस नकदी का उल्लेख किया होगा। वह पैसा किसी भी तरह से अवैध नहीं होना चाहिए. और जब आपसे इसके बारे में जानकारी मांगी जाए तो आप पूरी जानकारी दे सकते हैं।
कार्रवाई की जा सकती है
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, न तो आरबीआई और न ही आयकर विभाग ने नकदी रखने को लेकर किसी कानून के तहत कोई नियम बनाया है। आप घर पर जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको सारे पैसों का पूरा हिसाब रखना होगा. यदि आयकर विभाग को संदेह हो कि आपके पास जितनी नकदी है वह संदिग्ध है।
इसके बाद विभाग अपनी जांच शुरू कर सकता है। और आपको जांच में उस नकदी के बारे में जानकारी और खुलासे देने होंगे. यदि आप यह बताने में विफल रहते हैं कि नकदी कहां से आई और इसका स्रोत क्या था। फिर आप पर मुकदमा चलाया जाएगा और आपकी नकदी जब्त कर ली जाएगी।