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Indian Railways: ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रही महिला को TTE उतार सकता है या नहीं, जानिए रेलवे के नियम

 
भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में सभी को टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है. वेटिंग के कारण कई लोगों के टिकट कन्फर्म नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण लोग बिना टिकट के ही ट्रेनों में यात्रा करने लगते हैं। दरअसल, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है और टीटी आपको ट्रेन से उतार भी सकता है। वहीं, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा होती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई महिला यात्री बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही है तो क्या टीटी उसे छोड़ भी देगा? तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए रेलवे के नियम क्या हैं...
बिना टिकट यात्रा करने का क्या है नियम?
यदि कोई यात्री ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो टीटी उसे कोच के गेट पर रोक देता है और अगले स्टेशन पर जहां ट्रेन रुकती है, वह यात्री को कोच से उतार देता है। कई बार इसके लिए आरपीएफ या जीआरपी की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन क्या किसी महिला के साथ भी ऐसा किया जा सकता है अगर वह अकेली है और उसने टिकट नहीं लिया है?
अकेली महिला यात्रियों के लिए ये हैं नियम
इस संबंध में रेलवे के नियम थोड़े अलग हैं। चेकिंग के दौरान बिना टिकट पाए जाने पर अकेली महिला को किसी भी खाली स्टेशन पर विषम समय में कोच से नहीं उतारा जा सकता। इसके अलावा, दिन के दौरान भी उसे किसी ऐसे स्टेशन पर कोच से नहीं उतारा जा सकता जहां उसकी सुरक्षा को खतरा हो। अगर टीटी उसे छोड़ भी देता है तो उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी जीआरपी या आरपीएफ की होगी.
जवान महिला की सुरक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां उसे छोड़ा गया है वह सुरक्षित है। इसके बाद ही जीआरपी या आरपीएफ के जवान ट्रेन में लौटेंगे.