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Aadhaar में हो गई गलती, जानें कितनी बार कर सकते हैं बदलाव, नहीं तो काटने पड़ जाएंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर!

 
आधार में नाम बदलें: आधार आजकल हमारी पहचान का अहम हिस्सा है। प्रत्येक सरकारी कार्यों एवं योजनाओं का लाभ लेना आवश्यक है। बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक हर काम के लिए आधार की जरूरत होती है। आधार जारी करने वाली संस्था यूएडीएआई इसमें व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है। आधार में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या पता अपडेट किया जा सकता है। लेकिन इसे अपडेट करने की भी एक सीमा तय की गई है.
आधार को निःशुल्क अपडेट कराएं
किसी भी व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार ही आधार नंबर दिया जाता है। अगर आप आधार अपडेट करना चाहते हैं तो 14 मार्च 2024 तक यह काम मुफ्त में कर सकते हैं। हालांकि, लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफलाइन आधार केंद्रों पर आधार अपडेट करना मुफ्त नहीं है। आधार को सिर्फ ऑनलाइन ही फ्री में अपडेट किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति अपना आधार myAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ के माध्यम से अपडेट कर सकता है। यूआईडीएआई के मुताबिक, हर 10 साल में आधार कार्ड की डिटेल अपडेट करना अनिवार्य है।
नाम कितनी बार बदला जा सकता है?
आधार कार्ड में नाम अपडेट करने की अनुमति केवल दो बार ही है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवनकाल में केवल दो बार आधार में अपना नाम बदल सकते हैं। यूआईडीएआई की क्षेत्रीय शाखा द्वारा विशेष अनुरोध पर केवल असाधारण मामलों में ही तीसरी बार अनुमति दी जाती है।
आधार में पता परिवर्तन की सीमा
यूआईडीएआई अपने 'स्वयं-सेवा' पोर्टल - ssup.uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। आधार में पता बदलने की कोई सीमा तय नहीं है.
अपडेट में कितने दिन लगते हैं?
यूआईडीएआई वेबसाइट के अनुसार, आमतौर पर 90 प्रतिशत अपडेट अनुरोध 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाते हैं। आधार नंबरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्हें एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। यदि आपको अपडेट के लिए आवेदन किए हुए 90 दिन से अधिक हो गए हैं, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए 1947 (टोल फ्री) डायल करें।