×

PM Kisan Yojana: क्या एक परिवार के सभी सदस्य उठा सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ? जानिए क्या है नियम

 
PM किसान योजना नियमन: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के किसानों के खातों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करती है। किसानों को यह रकम 2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है. इस साल फरवरी में सरकार ने देश के किसानों के खाते में पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी की थी. 28 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान निधि ट्रांसफर की. इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. ऐसा ही एक सवाल है कि क्या एक परिवार के सभी सदस्यों को पीएम किसान की राशि मिल सकती है।
क्या सभी सदस्यों को लाभ हो सकता है?
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, एक किसान परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना की राशि पति/पत्नी में से किसी एक को भी मिलेगी। यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य इस योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो एक से अधिक सदस्यों के नाम पर आवेदन न करें, क्योंकि आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा.
कहां और कैसे करें शिकायत
अगर आपको पीएम किसान किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस हेल्पलाइन नंबर 011-2430-0606 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266 पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261 पीएम किसान लैंडलाइन नंबर: 011-23381092, 23382401 पीएम किसान अन्य हेल्पलाइन: 0120-6025109
इन चार चीजों को पूरा रखना जरूरी है
भूमि अभिलेखों के अनुसार किसानों का भूमि स्वामित्व अधिकार स्पष्ट होना चाहिए। पीएम किसान पोर्टल पर किसान के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। आपका बैंक खाता नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से जुड़ा होना चाहिए।
बेनेफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करें
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट-pmkisan.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज पर 'फार्मर कॉर्नर' सेक्शन पर क्लिक करें और फिर अंत में 'लाभार्थी स्थिति' टैब पर क्लिक करें।
पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है या किसान बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।