इमरान खान और उनकी पत्नी पर तोशखाना मामले में आरोप तय
इस्लामाबाद, 12 दिसम्बर (हि.स.)। पाकिस्तान की एक अदालत ने दूसरे तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शुरू में मामला दर्ज किया था। बाद में एनएबी संशोधनों पर विचार करते हुए संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने जांच शुरू की और सितंबर में चालान दायर किया। तोशाखाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, विशेष रूप से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों की बिक्री के संबंध में।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रूप से उपहारों की बिक्री के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपित दंपति को 13 जुलाई को उक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन उन्हें इद्दत मामले में बरी कर दिया गया था। हालांकि पीछले दिनों रावलपिंडी में एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं को 2023 में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) पर 09 मई को हुए हमले के सिलसिले में दोषी ठहराया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय