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अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों वीजा रद्द

अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। यह कदम एक गिरोह के खिलाफ उठाया गया है, जो विदेशी नागरिकों को अमेरिका लाकर उनके बच्चे के जन्म के लिए अस्थायी वीजा दिलाने में मदद करता था। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विदेशी नागरिक केवल नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से विजिटर वीजा लेकर अमेरिका नहीं आ सकता। जानें इस मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है और बर्थ टूरिज्म की परिभाषा क्या है।
 

अमेरिका में बर्थ टूरिज्म का भंडाफोड़

अमेरिका में विदेशी नागरिकों का आना और वहां बसना एक पुरानी समस्या बन चुकी है। हाल ही में, अमेरिका ने बर्थ टूरिज्म के तहत सैकड़ों विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई एक गिरोह के खिलाफ की गई है, जो विदेशी नागरिकों को अमेरिका लाकर उनके बच्चे के जन्म के लिए अस्थायी वीजा दिलाने में मदद करता था। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के इमिग्रेशन और सिटिजनशिप सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है।


विदेशी नागरिकों के लिए नए नियम

अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विदेशी नागरिक केवल नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से विजिटर वीजा लेकर अमेरिका नहीं आ सकता। अमेरिकी दूतावास ने पश्चिमी अफ्रीका में 100 से अधिक ऐसे मामलों का खुलासा किया है, जहां लोग फर्जी दस्तावेजों और वीजा फिक्सर्स की मदद से अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी का वीजा रद्द कर दिया गया है।


अमेरिकी विदेश मंत्रालय की जानकारी

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पर कई पोस्ट साझा करते हुए बताया कि यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका में स्थित दूतावासों ने एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो विदेशी नागरिकों को अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए अस्थायी वीजा दिलाने में मदद करता था। मंत्रालय ने कहा, 'हमने इन नेटवर्कों को नष्ट कर दिया है, इनके वीजा रद्द कर दिए हैं और कई जालसाजों पर अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।'


बर्थ टूरिज्म की परिभाषा

बर्थ टूरिज्म का मतलब है कि कुछ विदेशी नागरिक अमेरिका पहुंचकर वहां अपने बच्चे का जन्म कराते हैं, जिससे बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। अमेरिका में 'सिटिजनशिप बाय बर्थ' का नियम है, जिसके तहत जन्म के समय बच्चे को नागरिकता मिलती है। इससे माता-पिता को भी कुछ समय के लिए वीजा मिल जाता है। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में इस नियम को खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में फेडरल कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।