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अमेरिका ने शरण आवेदकों के लिए नया नियम लागू किया

अमेरिका ने शरण चाहने वाले आव्रजकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत कुछ श्रेणी के आवेदकों को सीधे आव्रजन न्यायालयों में भेजा जाएगा। यह कदम 14 लाख लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से उठाया गया है। जानें इस नए नियम के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

नया नियम और इसके उद्देश्य

(सागर कुलकर्णी) (अतिरिक्त जानकारी के साथ) वाशिंगटन, 28 जुलाई: अमेरिका ने एक नया नियम पेश किया है, जिसके तहत कुछ श्रेणी के शरण चाहने वाले आव्रजकों को सीधे आव्रजन न्यायालयों में भेजा जाएगा, बिना आव्रजन अधिकारियों के प्रारंभिक साक्षात्कार के। यह नियम मंगलवार से प्रभावी हो गया है और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के समक्ष लंबित 14 लाख आवेदनों का शीघ्र निपटारा करना है। यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ एडलो ने सोमवार को एक बयान में कहा, "अमेरिका की शरण प्रणाली उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिन्हें वास्तव में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।"


यह नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का उपयोग समय पर दावों के निपटारे के लिए किया जाए, न कि उन लोगों पर जो इस प्रणाली का दुरुपयोग करना चाहते हैं। यूएससीआईएस ने बताया कि वर्तमान में शरण संबंधी आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार यूएससीआईएस और न्याय विभाग के अधीन आव्रजन न्यायाधीशों के पास है। यूएससीआईएस उन विदेशी नागरिकों के 'अफर्मेटिव शरण' आवेदनों का निपटारा करता है, जिनके खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। वहीं, आव्रजन न्यायाधीश उन विदेशी नागरिकों के 'डिफेंसिव शरण' आवेदनों पर निर्णय लेते हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही निर्वासन की कार्यवाही चल रही होती है। यह बदलाव 'अफर्मेटिव शरण' आवेदनों पर लागू होगा।