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अमेरिका में वर्क परमिट के नियमों में बदलाव, भारतीय कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इमिग्रेशन नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे भारतीय और अन्य विदेशी श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा। नए नियम के तहत, वर्क परमिट का स्वचालित नवीनीकरण समाप्त कर दिया गया है, जिससे श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक उनकी नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होती। यह कदम धोखाधड़ी को रोकने और सत्यापन प्रक्रिया को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानें इस बदलाव के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव।
 

महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा


नई दिल्ली: अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इमिग्रेशन नीतियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जिसका प्रभाव अमेरिका में कार्यरत कई भारतीयों और अन्य विदेशी श्रमिकों पर पड़ेगा। विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के वर्क परमिट के स्वचालित नवीनीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ यह है कि अब श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक उनकी नवीनीकरण आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।


नए नियम का उद्देश्य

यह नया नियम आज से लागू हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की नवीनीकरण प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाना है। DHS ने बताया कि यह निर्णय सत्यापन प्रक्रिया को सुधारने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है।


आवेदन की जांच में वृद्धि

आवेदन को किया जाएगा ज्यादा बार चेक:


इस नए नियम के अनुसार, 30 अक्टूबर के बाद जो भी व्यक्ति अपने EAD को नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा, उसे स्वचालित विस्तार नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि इससे यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के कर्मचारी आवेदनों की अधिक बार जांच कर सकेंगे और संदेहास्पद मामलों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकेगा।


काम करना एक विशेषाधिकार है

अमेरिका में काम करना एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं- एडलो


USCIS के प्रमुख जोसेफ एडलो ने इसे एक सामान्य समझ से भरा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह नियम सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आवेदक के वर्क ऑथराइजेशन को बढ़ाने से पहले उसकी सही तरीके से जांच की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने सभी विदेशी श्रमिकों को याद दिलाया कि अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।


हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वीजा

भारत और चीन के हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलता है वीजा:


हर साल, अमेरिका में लगभग 450,000 लोग EAD नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं। USCIS हर महीने लगभग 49,000 आवेदनों को संभालता है। यह नया नियम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें उन्होंने H-1B वीजा के लिए 100,000 डॉलर की वार्षिक आवेदन शुल्क की घोषणा की थी। यह वीजा मुख्य रूप से भारत और चीन के उच्च कुशल पेशेवरों को दिया जाता है।