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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगाई

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार ने यह साबित नहीं किया कि उसे सैन्य बलों के माध्यम से कानून लागू करने का अधिकार है। इस निर्णय पर जजों की असहमति भी रही, लेकिन बहुमत ने निचली अदालत के फैसले को बनाए रखा। गवर्नर प्रिट्जकर ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


नई दिल्ली: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगा दी है। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इलिनोइस के शिकागो शहर में सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाई गई थी।


सुप्रीम कोर्ट का तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिना हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा कि प्रारंभिक चरण में सरकार यह साबित नहीं कर सकी है कि उसे इलिनोइस में सैन्य बलों के माध्यम से कानून लागू करने का स्पष्ट अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि इस समय ऐसा कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, जिसके तहत सेना को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जा सके।


जजों की असहमति

जजों की प्रतिक्रिया


इस निर्णय पर तीन रूढ़िवादी जज असहमत रहे। जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और नील गोरसच ने कोर्ट के आदेश पर असहमति जताई, लेकिन बहुमत ने निचली अदालत के फैसले को बनाए रखने का निर्णय लिया।


ट्रंप प्रशासन की स्थिति

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष अब तक तीन डेमोक्रेट शासित शहरों, लॉस एंजेलिस, वाशिंगटन और मेम्फिस में नेशनल गार्ड की तैनाती की है। हालांकि, पोर्टलैंड और शिकागो में सैनिकों की तैनाती की कोशिशें अदालतों में अटकी हुई हैं।


व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान


व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सुरक्षा और सरकारी संपत्ति को दंगाइयों से बचाने के लिए नेशनल गार्ड को सक्रिय किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट का यह निर्णय प्रशासन के मुख्य उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं डालता।


गवर्नर का स्वागत

गवर्नर प्रिट्जकर की प्रतिक्रिया


इलिनोइस के डेमोक्रेट गवर्नर जेबी प्रिट्जकर और शिकागो के मेयर ने इस तैनाती का विरोध किया था। गवर्नर प्रिट्जकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे इलिनोइस और अमेरिकी लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ट्रंप प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


आपात अपील का खारिज होना

सुप्रीम कोर्ट का खारिज करना


दो निचली अदालतों से रोक लगने के बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में आपात अपील दायर की थी। सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने तर्क दिया कि शिकागो में संघीय एजेंटों को लगातार भीड़ की हिंसा का खतरा है। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपात अपील को खारिज कर दिया। वर्तमान में शिकागो क्षेत्र में लगभग 300 नेशनल गार्ड जवान सक्रिय हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में शामिल नहीं हैं।