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एच-1बी वीजा शुल्क में बदलाव: ट्रंप का नया आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के लिए नया शुल्क लागू किया है, जिससे भारत और चीन के नागरिकों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह नया नियम 21 सितंबर से प्रभावी होगा और केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
 

एच-1बी वीजा शुल्क नियमों में बदलाव

एच-1बी वीजा शुल्क नियम: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नए आदेश के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। शनिवार को उन्होंने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार एच-1बी वीजा के लिए नया शुल्क लागू किया गया है। यह वीजा मुख्यतः उच्च तकनीकी कंपनियों द्वारा विदेशी नागरिकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देने के लिए होता है।


ट्रंप के इस नए आदेश के अनुसार, एच-1बी वीजा धारकों के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर का शुल्क देना होगा। यह नियम आज, 21 सितंबर से प्रभावी हो रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय से भारत और चीन जैसे देशों के नागरिकों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जो अमेरिका में काम करने के लिए आते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी करने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि अधिक से अधिक अमेरिकी नागरिकों को रोजगार मिल सके।


व्हाइट हाउस का स्पष्टीकरण

व्हाइट हाउस ने नियमों के बारे में क्या कहा?


एच-1बी वीजा में किए गए परिवर्तनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के बीच इस घोषणा के बाद हलचल मच गई है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी से निकाले जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यह नियम मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। ये नियम केवल नए आवेदकों पर लागू होंगे। इस वीजा के लिए आवेदक के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने X पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह नया नियम केवल नए आवेदकों के लिए है। इसके साथ ही, जिनके पास पहले से वीजा है, उन्हें देश में दोबारा आने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।


नए नियम का प्रभाव

नए नियम का प्रभाव किस पर पड़ेगा?


कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह नया नियम 21 सितंबर को पूर्वी समय (ET) के अनुसार रात 12:01 बजे से लागू होगा। इसकी समाप्ति एक साल बाद होगी, लेकिन यदि ट्रंप प्रशासन को यह निर्णय लाभकारी लगता है, तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक लाख डॉलर का शुल्क केवल एक बार आवेदन के समय देना होगा, यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। यह नियम अगले लॉटरी चक्र में लागू होगा। इसके अलावा, जिनके पास पहले से एच-1बी वीजा है और वे अमेरिका से बाहर हैं, वे बिना शुल्क के पुनः प्रवेश कर सकते हैं।